सैटेलाईट मैपिंग में नरवाई जलाने की 16 घटनायें आई सामने

सतना: पर्यावरण सुरक्षा के लिये ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार फसलों की कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। जिले में भी नरवाई जलाने से होने वाली आगजनित घटनाओं पर नियंत्रण के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारियों को संबंधित व्यक्ति पर तत्काल पात्रतानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये आग के कारण का पंचनामा तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

साथ ही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं। लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद भी जिले में नरवाई जलाने की घटनायें सामने आ रही हैं।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास मनोज कश्यप ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल से प्राप्त सैटेलाइट मॉनीटरिंग की रिपोर्ट अनुसार 5 मार्च से 13 अप्रैल तक जिले के अलग-अलग अनुविभागों में कुल 16 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनायें रिकॉर्ड की गई हैं। जिसमें सतना जिले की 10 एवं मैहर जिले की 6 घटनायें रिकार्ड की गई है।

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