छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने छिंदवाड़ा जिले में नरवाई जलाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा पिछले एक माह से देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा नरवाई में आग लगाई जा रही है. नरवाई में आग लगाने से कुछ अप्रिय घटनाएं होना पाया गया था जिसके चलते अब शासन ने नरवाई जलाने पर शख्त कदम उठाया जा रहा है अब नरवाई जलाने पर प्रशासन द्वारा जुर्माना किया जाएगा.निर्देश जारी किए है कि खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित है तथा इस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय है। जिले में यह देखा गया है कि कई कृषक खेतों में आग लगाकर नरवाई नष्ट करते हैं, जिससे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह कृत्य जनहित के विपरीत है। पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 15 मई 2017 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भी खेतों में फसल अवशेष जलाना वर्जित है।
छिंदवाड़ा में नरवाई जलाने पर रोक और जुर्माना
