अधीनस्थ अदालत को हाईकोर्ट के निर्देश
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने शहडोल की ट्रायल कोर्ट निर्देशित किया है कि आपराधिक प्रकरण में संज्ञान लेकर शिकायत दर्ज करें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इसके लिए 45 दिन की मोहलत दी है।
शहडोल निवासी सेवानिवृत्त कर्मी केके सिंह की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि शहडोल की ट्रायल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। उस मामले में गवाहों के बयान हो गए हैं, अब केवल ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेकर आदेश पारित करना हैं। ट्रायल कोर्ट अनावेदकों को बार-बार मोहलत प्रदान कर रही है, इसलिये हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।