मन्दसौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग ने जिले में चारा एवं भूसे के निर्यात को रोकने के लिए 30 जून तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मंदसौर जिला अंतर्गत चारा/भूसा के निर्यात होने व अन्य कारणों से पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है। जिले मे उत्पादित भूसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं संग्रहण करना आवश्यक है।
पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा, भुसा, घास, ज्वार आदि पशु चारे का उपयोग ईंट भट्टे में जलाने, फैक्ट्रियों में जलाने एवं जिले की सीमा से बाहर निर्यात को तत्काल प्रभाव से 30 जून 2025 तक के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है।