छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी आत्मसमर्पण राहत पुनर्वास नीति लागू

रायपुर, 10 अप्रैल (वार्ता) छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।

गृह विभाग की ओर से गत 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रत्येक जिले एवं सब-डिविजनल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। राज्य गठन के उपरांत से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित किया जाएगा और आत्मसमर्पित नक्सलियों का चयन कर राहत एवं पुनर्वास की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाएगी।

इस नीति के अंतर्गत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पीड़ित एवं आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी और उन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

Next Post

शोभायात्रा में महिला का गिरा सोने का कंगन कोतवाली पुलिस ने खोज निकाला

Thu Apr 10 , 2025
छिंदवाड़ा. गुम हुआ सोने का 3 लाख रूपये कीमती कंगन कोतवाली पुलिस ने एक घण्टे मे खोज कर महिला को वापस लौटाया । बता दे कि आज जैन समाज की महावीर जयंती की शोभायात्रा मे दोपहर के समय शामिल हुई महिला कल्पना पाटोदी पति प्रदीप पाटोदी 60 साल निवासी गोलगंज […]

You May Like