भाजपा नेता अक्षय बम और उनके पिता को हाईकोर्ट से राहत, मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

हत्या के प्रयास के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई, 2 मई तक आगे की कार्यवाही स्थगित

 

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में भाजपा नेता अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।

 

दोनों आरोपियों ने जिला न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया कि मामला 17 वर्षों से लंबित था और अचानक आरोप तय किए गए, जो राजनीतिक कारणों से प्रेरित हैं। कोर्ट ने फिलहाल 2 मई तक आगे की सुनवाई पर रोक लगाई है और केस डायरी व दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला वर्ष 2007 का है, जिसमें फरियादी यूनुस पटेल ने आरोप लगाया था कि कांतिलाल बम व अन्य ने जमीन विवाद के चलते उस पर हमला कर सोयाबीन की फसल में आग लगा दी थी। गोली चलने का भी आरोप है, हालांकि फरियादी बच गया था। इस केस में एक आरोपी फरार है, जबकि एक की मृत्यु हो चुकी है। अक्षय बम और कांतिलाल बम फिलहाल जमानत पर हैं।

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