हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

छिंदवाड़ा. अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया द्वारा आरोपी अरविंद उर्फ टोरा पिता देहलन उईके उम्र 25 साल निवासी ग्राम चाखला थाना महिलझिर को विनोद सल्लाम की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार हैं की दिनांक 22/02/2024 को दोपहर 3:00 बजे स्थान ग्राम चाखला थाना माहुलझिर में आरोपी ने विनोद सल्लाम को डैम में मछली पकड़ते समय उसका ट्यूब पलटा कर उसके पैर ऊपर कर दिया जिससे पानी में डूबा कर उसकी हत्या कारित आशय पूर्वक जानते हुए उसकी हत्या की थी । उक्त घटना को तीन चक्षुदर्शी साक्षीयो ने देखा था जिनके बयानों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने के आधार पर मामला संदेह से परे प्रमाणित हुआ ।

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