अब एनपीसीआई करेगा यूपीआई लेनदेन की सीमा में बदलाव

मुंबई 09 अप्रैल (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के लगातार बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेनदेन की सीमा को अधिक लचीला बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को यूपीआई के जरिये होने वाले लेनदेन की सीमा को बदलने का अधिकार दे दिया।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि एनपीसीआई को अधिकार दिया गया है कि वह बैंकों और अन्य हितधारकों से परामर्श कर नई परिस्थितियों के अनुसार यूपीआई लेनदेन सीमाओं में संशोधन कर सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यूपीआई पर व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है। हालांकि कुछ विशेष पी2एम मामलों में यह सीमा दो लाख रुपये और पांच लाख रुपये तक जाती है।
श्री मल्होत्रा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एनपीसीआई जरूरतों के अनुरूप यूपीआई लेनदेन की नई सीमाएं तय कर सकेगा। बैंक इन घोषित सीमाओं के भीतर अपने जोखिम आकलन के अनुसार अपनी आंतरिक सीमाएं तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उच्च लेनदेन सीमा के साथ आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूपीआई के जरिये पी2पी लेनदेन पर एक लाख रुपये की मौजूदा सीमा आगे भी बनी रहेगी और एनपीसीआई को इस संबंध में निर्देश दिया जाएगा।

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