
सीहोर। कलेक्टर बालागुरू के द्वारा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. क्षेत्र के समस्त जल स्त्रोतों, बांध नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाश्य, नाला, बंधान, नलकूप कुआ से किसी भी साधन से घरेलू प्रयोजन व निस्तार को छोडकर सिंचाई या औद्योगिक, व्यावसायिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये पूर्व से अनुमति प्राप्त को छोड़कर जल उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है. कृषि के लिए अत्याधिक भू-जल दोहन होने व रबी फसल के दौरान मावट नही होने से नलकूपों, हैण्डपम्पों का जल स्तर निरन्तर नीचे गिर रहा है व जल आवक क्षमता कम होती जा रही है. गर्मी में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है. कलेक्टर द्वारा सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर, इछावर, रेहटी, भैरूंदा एवं बुधनी में निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध कर दिया गया है. जिले की सीमा क्षेत्र में नलकूप, बोरिंग मशीन संबंधित एसडीएम की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी.
