
अदालत ने सभी पर ढाई-ढाई हजार का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर। ससुराल आये दामाद की बुलेट की आवाज से नाराज होकर उसके साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर हत्या करने वाले पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने आरोपी शनि उर्फ ऋतिक यादव, हिमांशु यादव, अमन महोबिया, अभिषेक पाण्डेय व सुनील यादव को आजीवन कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष बविता कुल्हारा विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि रांझी गोकलपुर पंचायती कुआं के पास फरियादी अशोक पटेल का मकान है, जो कि बस ड्राइवर है। 10 मार्च 2020 की दोपहर उसके घर उनका दामाद रामपुर पटेल मोहल्ला निवासी बालक राम पटेल अपने भांजे दीपक पटेल के साथ होली का त्यौहार मनाने आया था। त्यौहार मनाने के बाद जब शाम को वह वापस अपने घर जाने के लिये बुलेट गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी आवाज सुनकर हिमांशु यादव, सनी यादव, आयुष यादव, अभिषेक उर्फ पिंकू पांडे आ गये और उनके दामाद बालक राम पटेल से गाली गलौज करने लगे। उसके विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे फरियादी अशोक पटेल व उनके परिजनों को भी चोटे आई। गंभीर रूप से घायल बालकराम को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिकायत पर रांझी पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
