आरिफ मसूद से जुड़ा चुनाव याचिका का मामला दिल्ली HC स्थानांतरित, SC ने पुराने आदेश किए खारिज

भोपाल।सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चल रही चुनाव याचिका के सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस याचिका पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई होगी और 7/11 पर भी नए सिरे से सुनवाई होगी।

भोपाल मध्य से भाजपा उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। ध्रुव नारायण सिंह ने आरोप लगाया था कि आरिफ मसूद ने अपने नामांकन पत्र में एसबीआई अशोक नगर शाखा से लिए गए लोन की जानकारी छिपाई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ आदेश दिए थे। आरिफ मसूद ने इन आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सभी आदेशों को रद्द कर दिया है और मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है।

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