पीपीएफ खातों में नॉमिनी के विवरण में संशोधन पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा

नई दिल्ली, 03 अप्रैल (वार्ता) केंद्र सरकार ने पीपीएफ (लोक भविष्य निधि) खातों के नॉमिनी के विवरण को अद्यतन या संशोधित करने के लिए प्रभावी अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, “यह प्रावधान 02 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गया है। हाल ही में मुझे जानकारी मिली कि पीपीएफ खातों में नॉमिनी के विवरण को संशोधित करने पर वित्तीय संस्थान शुल्क ले रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए ‘राजपत्र अधिसूचना 02 अप्रैल 2025’ के माध्यम से ‘सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018’ में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।”
सरकार ने हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार, जमाकर्ताओं को अब चार व्यक्तियों तक के नामांकन की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा साझा की गई अधिसूचना में कहा गया है, “सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 की अनुसूची II में सेवाओं के लिए लिए जाने वाले शुल्क के तहत नॉमिनी को रद्द करने या संशोधन के लिए 50 रुपये का शुल्क अब हटा दिया गया है।”

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