नयी दिल्ली 01 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एक मई 2025 से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरू सहित कुछ चुनिंदा हवाई अड्डों पर यात्रियों द्वारा व्यक्तिगत परिवहन के माध्यम से रत्न और आभूषण/नमूने/प्रोटोटाइप से संबंधित बिल ऑफ एंट्री/शिपिंग बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुरू करेगी।
सीबीआईसी ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा कि हवाई अड्डों पर व्यक्तिगत परिवहन के माध्यम से निर्यात/आयात विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 और प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी), 2023 के प्रावधानों के अधीन होगा। नौ हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयंबटूर, बेंगलुरू , हैदराबाद और जयपुर में रत्न और आभूषणों के निर्यात के लिए और सात हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु हैदराबाद और जयपुर में रत्न और आभूषणों के आयात के लिए व्यक्तिगत परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी।
मशीनरी के नमूनों/प्रोटोटाइप के मामले में, यह सुविधा शुरू में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई जा रही है। सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण विशेष रूप से रत्न और आभूषण और उच्च अंत विनिर्माण के लिए लेनदेन के ऐसे तरीके के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।