प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करनेे के लिए दिया निर्देश
सिंगरौली : जिलें में संचालित समस्त ताप विद्युत गृह एवं एनसीएल स्टोन के्रसर सहित जिले में स्थापित औद्योगिक कम्पनियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है। गाईड लाईन का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा क्षेत्रिय प्रदूषण अधिकारी को निर्देश दिये गये है।
विदित हो कि विगत दिवस प्रमुख सचिव प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के द्वारा व्हीसी के माध्यम से कलेक्टर सिंगरौली को इस आशय के निर्देष दिये गये है कि सिंगरौली जिले में संचालित समस्त ताप विद्युत गृह एवं एनसीएल की कोल खदाने तथा प्राईवेट सेक्टर के थर्मल पावर, कोल परिवहन, स्टोन के्रसरो, रेलवे साईडिंग बने कोयलार्ड भण्डारण एवं परिवहन अन्य के द्वारा केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन का पालन संबंधित ईकाइयों के प्रबंधको के द्वारा शत प्रतिशत पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। व्हीसी के माध्यम से प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रमुखता के साथ इस आशय के निर्देश दिये गये कि एनटीपीसी के द्वारा फ्लाई ऐश का निस्तारण वर्तमान में 52 प्रतिशत किया जा रहा है। शेष फ्लाई ऐश डम्प की जाती है। जहां खेदजनक है शत प्रतिशत निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।