सेफ हार्बर नियमों के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन अधिसूचित

नयी दिल्ली, (वार्ता) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार करने के लिए आयकर नियम, 1962 में संशोधनों को अधिसूचित किया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सीबी, अन्य बातों के साथ-साथ, सीबीडीटी को धारा 92सी या धारा 92सीए के तहत आर्म्स लेंथ मूल्य के निर्धारण के लिए सेफ हार्बर नियम बनाने का अधिकार देती है।

सीबीडीटी ने यहां मंगलवार को कहा कि सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार इस प्रकार किया गया है जिसमें सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये करना; मुख्य ऑटो घटकों की परिभाषा में “इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए लिथियम आयन बैटरी” को शामिल करना तथा सेफ हार्बर का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को कर निश्चितता प्रदान करने के लिए यह संशोधन किया गया है।

संशोधन दो कर निर्धारण वर्षों 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू हैं।

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