मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा

अदालत ने तीनों पर ढाई-ढाई सौ का जुर्माना भी लगाया
जबलपुर: एक महिला के घर में घुसकर बदनाम करने की धमकी देते हुए गाली गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी सुनीता बाई, रामरतन काछी व सोमनाथ काछी को कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित करते हुए तीनों पर ढाई-ढाई सौ रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 29 जनवरी 2014 को आरोपी सुनीता, रामरतन व सोमनाथ काछी ने फरियादी अहिल्या बाई के घर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए उसकी बेटी को बदनाम करने की धमकी दी। इतना ही नहीं उसके पति को भी एक्सीडेंट में मरवाने की धमकी दी और मारपीट करते हुए पत्थर से हमला किया। जिससे फरियादिया को चोटें आ गईं। जिसकी शिकायत उसने पनागर थाने में दर्ज कराई थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने तीनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ शोभना पटेल ने पक्ष रखा।

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