नयी दिल्ली, 19 मार्च (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार जम्मू-कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनायेगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने आज कहा कि वह 21 मार्च को राशिद की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएंगे। इंजीनियर राशिद उर्फ शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।
इंजीनियर राशिद को 2017 के आतंकवादी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था और राजधानी के तिहाड़ जेल में बंद किया गया था।
एनआईए ने जांच के बाद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किये हैं।
