
मप्र वाणिज्य कर की उप सचिव ने जारी किए आदेश
जबलपुर में शराब ठेकेदारों की दुकान रिन्युअल की अरूचि भी बनी वजह
जबलपुर। मध्य-प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने मंगलवार दोपहर को बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर रहेगा।
सहायक आयुक्त पर सरकारी आदेशों की अव्हेलना करने का आरोप लगाया गया है। उप सचिव मप्र शासन वाणिज्यिक कर विभाग वंदना शर्मा , भोपाल के द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि रविन्द्र मानिकपुरी, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर द्वारा शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरत रहे थे और वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यालय से जारी आदेश/निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे। इसके साथ ही आदेश में यह भी उल्लेखित है कि जबलपुर जिले में वर्ष 2025-26 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु जारी आबकारी नीति के क्रियान्वयन एवं निष्पादन की कार्यवाही के प्रति बरती जा रही लापरवाही से शासन के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए उपरोक्त अनियमितताएं गंभीर श्रेणी होकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है और शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासन हीनता के घोतक है।
