संसद सत्र में भाग लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल की मांग करने वाली जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंदर जीत सिंह ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हिरासत पैरोल की याचिका खारिज कर दी।

राशिद के वकील ने हिरासत पैरोल की मांग करते हुए 27 फरवरी को एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सांसद के तौर पर संसद में भाग लेने और अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की जरूरत है।

इंजीनियर राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।

उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था।

एनआईए ने जांच के बाद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।

 

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