
निलंबन के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाडा मामला
जबलपुर। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिलिंग की पूर्व महिला रजिस्टार ने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस ए के पालीवाल की युगलपीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। एकलपीठ ने समक्ष प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता अपील दायर करती है तो उस पर 60 दिनों में निर्णय लें ।
गौरतलब है कि अनीता चंद्र पूर्व में मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिलिंग की रजिस्टार थी। फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग कॉलेज को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान उनका नाम चर्चाओं में आया था। याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया था कि पूर्व में निरीक्षक रहते हुए उन्होने भोपाल स्थित नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की अनुशंसा की थी। सीबीआई की जांच में उक्त कॉलेज मान्यता संबंधित नियम में अपात्र पाया गया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रार पद से हटाने के आदेश जारी किये थे।
सरकार ने उन्हें पद से हटाते हुए छिंदवाडा स्थित नर्सिंग कॉलेज में पदस्थ कर दिया था। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन के खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि निलंबन के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील नहीं की है। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये।
