
भिंड। हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना भिंड के कलेक्टर को भारी पड़ सकता है। एकल पीठ ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को अवमानना के लिए दोषी मान लिया है और उन्हें दंड पर सुनवार्ई के लिए 11 मार्च को तलब किया है।
दरअसल हाई कोर्ट में लोक निर्माण विभाग, पीएचई में नियमित किए गए कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए आरआरसी जारी है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका लंबे समय से लंबित थी। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बैंच में अवमानना की सुनवाई की जा रही है। कोर्ट के आदेश के पालन में उन्होंने क्या कार्रवार्ई की, वह भी नहीं बता पा रहे हैं। इसके चलते भिंड कलेक्टर की लगातार पेशी हो रही है। भिंड में पीडब्ल्यूडी की संपत्ति नहीं होने का दावा कलेक्टर ने किया। इस कारण कोर्ट ने उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।
