
भोपाल.7 मार्च। राजधानी में विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त ने 10 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 तक निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी जुलूस या प्रदर्शन के आयोजन और सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने पर रोक रहेगी।
आदेश के अनुसार, विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। यह आदेश विशिष्ट मार्गों पर भी लागू होगा, जिनमें लिली टॉकीज से 7 बटालियन के सामने वाला मार्ग, बाणगंगा चौराहा से राजभवन तक का मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं।
यह आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह आदेश विवाह समारोहों, बारात और शवयात्राओं पर लागू नहीं होता है।
