साढ़ू भाई की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश मोहित कुमार की अदालत ने साढ़ू भाई धन सिंह सैय्याम की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी फागू सिंह सैय्याम, मुलई सिंह परस्ते व कृपाल सिंह कुशराम को आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

पूछताछ में आरोपी फागू सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी कृपाल सिंह व मुलई सिंह के साथ धन सिंह की हत्या करने की योजना बनाकर हाथ पैर बांधकर मोटरसाइकिल से ग्राम गौरी से कुबरहट लेकर आये थे, जहां मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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सायबर अपराधियों को पकडऩे में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अहम

Fri Mar 7 , 2025
जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने कहा कि वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए आमजनों में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध घटित होने के बाद अपराधी को पकडऩे के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अहम भूमिका […]

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