जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश मोहित कुमार की अदालत ने साढ़ू भाई धन सिंह सैय्याम की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी फागू सिंह सैय्याम, मुलई सिंह परस्ते व कृपाल सिंह कुशराम को आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
पूछताछ में आरोपी फागू सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी कृपाल सिंह व मुलई सिंह के साथ धन सिंह की हत्या करने की योजना बनाकर हाथ पैर बांधकर मोटरसाइकिल से ग्राम गौरी से कुबरहट लेकर आये थे, जहां मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
