तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) (वार्ता) तमिलनाडु में तिरुनेलवेली की एक अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी को मौत की सजा और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (प्रभारी) सुरेश कुमार ने आर सेल्वाराज (40) को पलायमकोट्टई के पास पलायम चेट्टीकुलम के आर वैकुंटम की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई जबकि उसके रिश्तेदारों एंटनी प्रभाकरन (40), डी अरुल फिलिप (38), उसके भाई डी एंटो नल्लैया (28) और डी बाबू अलेक्जेंडर को हत्या के सिलसिले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सेल्वाराज और उसके रिश्तेदारों ने दुश्मनी के चलते 2016 में ए पेरुमल की हत्या करने का प्रयास किया था।
पलायमकोट्टई पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के प्रयास के मामले की जांच की थी।
मृतक वैकुंठम ने हत्या के प्रयास के मामले में सेल्वाराज और अन्य के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी।
इससे नाराज होकर सेल्वाराज ने एंटनी प्रभाकरन, अरुल फिलिप, एंटो नल्लैया, उनकी मां जैकुलिन (58), बाबू अलेक्जेंडर, के राजन (65) और उनकी पत्नी लीला (60) के साथ मिलकर 20 मार्च, 2022 को वैकुंठम की हत्या कर दी।
न्यायाधीश ने जैकुलिन, राजन और लीला को मामले में दोषी पाया और उन्हें दो महीने की कैद और 5,000 रुपये प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई।