जबलपुर: अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश पर भी राजस्व अधिकारी के द्वारा सीमांकन नही किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कलेक्टर जबलपुर को निर्देशित किया है कि वह राजस्व अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करे।जबलपुर निवासी मोहनी यादव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने जमीन के सीमांकन के लिए अतिरिक्त तहसीलदार रांझी में समक्ष आवेदन दायर किया था। अतिरिक्त तहसीलदार ने सीमांकन के आदेश जारी किए थे। आदेश के पारित होने के बावजूद भी राजस्व निरीक्षक उमेष कुशवाहा जमीन का सीमांकन कार्य नहीं कर रहा था। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।
याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेष में जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि सीमांकन कार्य के लिए राजस्व अधिकारियों की टीम गठित की जाये। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाये। इसके अलावा संबंधित राजस्व अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये। एकलपीठ ने उक्त आदेष के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।
