फ्लाई एश को खेत में डालने पर लगा दिया है प्रतिबंध

कलेक्टर सिवनी ने हलफनामा में पेश की जानकारी

जबलपुर। सिवनी स्थित झाबुआ पावर लिमिटेड से निकलने वाली फ्लाई एश को प्रबंधन द्वारा किसानों के खेत में डाले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सिवनी कलेक्टर ने हाईकोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए बताया कि खेतों में फ्लाई एश फेंके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है।

सिवनी निवासी रामगोपाल अर्जुले की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जिले के घंसौर ब्लॉक के रजगढ़ी गांव में झाबुआ पॉवर लिमिटेड के प्लांट से निकलने वाली फ्लाई एश (राखड़) अवैध रूप से उसके खेतों में डाली जा रही है। सैकड़ों ट्रक राखड़ डालने से उसके खेत की उर्वरक क्षमता समाप्त हो रही है। पिछले साल भी उसके खेतों में जबरदस्ती फ्लाई एश डाली गई थी। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में तहसीलदार, कलेक्टर और एसपी से शिकायत की थी। कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।

याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा धमकी दी गई कि यदि प्लांट के खिलाफ की गई शिकायत वापस नहीं ली तो उसे कोटवार के पद से बर्खास्त कर दिया जायेगा। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जिला कलेक्टर के लिए उक्त निर्देश जारी किये।

Next Post

सिंगापुर में खाद्य विषाक्तता जांच में 187 मामलों की पुष्टि

Tue Mar 4 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email सिंगापुर, 04 मार्च (वार्ता) सिंगापुर के अधिकारियों ने गत फरवरी में खाद्य विषाक्तता जांच में गैस्ट्रोएन्टेराइटिस के 187 मामलों की पुष्टि की है। सिंगापुर के पर्यावरण मंत्री ग्रेस फू ने मंगलवार को बताया कि इन मामलों में […]

You May Like

मनोरंजन