ग्वालियर। वायुसेना स्टेशन महाराजपुरा के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि सहित ग्वालियर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत हर्ष फायर पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने एयर फोर्स स्टेशन व सिविल एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले विमान एवं उसके उपयोग में आने वाली सामग्रियों, सैन्य बल व आम नागरिकों की जान-माल की रक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था 2023 की धारा-163 में प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी किया गया है।
वायु सेना स्टेशन की 1 KM की परिधि सहित जिले में हर्ष फायर पर प्रतिबंध
