![]()
छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर द्वारा थाना बिछुआ अपराध के आरोपीगण 1.गुरूप्रसाद पिता किसनलाल कुमरे उम्र 40 वर्ष, 2. शिवकुमार पिता पोरू उईके उम्र 30 वर्ष , 3. रामा पिता तेजलाल पुषाम उम्र 40 वर्ष, निवासीगण- ग्राम सुर्रेवानी थाना बिछुआ जिला-छिंदवाड़ा को दोषी पाते हुये तीनों आरोपीगण को धारा 304 भाग-2 / 34 भादवि, में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का अर्थदंड, धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू का अर्थदंड एवं विद्युत अधि. की धारा- 135 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू का अर्थदंड से दंण्डित किया गया । अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम द्वारा पैरवी की गई ।
घटना विवरण- अपर लोक अभियोजक संदीप मेश्राम ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 15/11/2021 को रात्रि 08:00 बजे अभियुक्तगण द्वारा सुअर मारने के उद्देश्य से देवीलाल कुमरे के खेत में लगे जोडा खंबा के पास खुला तार खूटियों में लपेटकर अतर लाल के खेत तक बिजली लाईन से करंट फैलाये थे जिसके संपर्क में आने से हीरामन की मृत्यु हो गई तब अभियुक्तगण द्वारा हीरामन के शव को खुल्लोर मठ्ठा के जंगल में झाडियों के पीछे छिपा दिये थे उक्त घटना के संबंध में थाना बिछुआ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं निरीक्षक राजाराम दुबे द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना के उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए दंण्डित किया गया ।
