रेरा मामले में कलेक्टर को 10 दिन का समय 

कोर्ट ने जताई नाराज़गी

 

भोपाल 3 मार्च. कलेक्टर भोपाल पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. रेरा से जुड़े आरआरसी का निष्पादन मामलों में कोर्ट ने 10 दिनों का समय अब उन्हें दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सम्बंधित कार्य अगर इन दिनों में पूरा नहीं होता है, तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को खुद कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। 12 मार्च को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अवमानना याचिका लगाई गई थी. जिसमें यह जिक्र किया गया है कि रेरा की आरआरसी का निष्पादन समय पर नहीं किया। जस्टिस ए.के. सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर भोपाल को समय दिया है.

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