हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

इंदौर. मल्हारगंज क्षेत्र में 2021 में हुई हत्या के मामले में आरोपी पवन खतवासे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. पुलिस की सुनियोजित विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते इस जघन्य अपराध के आरोपी को सजा दिलाई जा सकी.

यह था पूरा मामला?

फरियादी संजय दुबे ने 5 सितंबर 2021 की रात थाना मल्हारगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उनके छोटे भाई पिंटू दुबे, जो रामचंद्र नगर चौराहे पर पान मसाले और सिगरेट की दुकान चलाते थे, उन पर पैसों की उधारी के विवाद में लोहे की पाइप से हमला कर दिया गया. आरोपी पवन खतवासे और उसके साथी प्रदीप ने पहले गाली-गलौज की और फिर पिंटू दुबे के सिर पर लोहे की पाइप से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों विजय सोलंकी, मुरलीधर और बंटी निखिल बंगाली पर भी हमला किया गया. घटना के बाद थाना मल्हारगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, इंदौर पश्चिम ने इसे जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा. आरोपी पवन खतवासे (19 वर्ष, निवासी कृष्ण बाग कॉलोनी) और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया. हत्या में प्रयुक्त लोहे की पाइप और आरोपियों के कपड़े जब्त किए गए. पुलिस ने मजबूत साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चार्जशीट पेश की.

न्यायालय का फैसला

अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और गवाहों के मजबूत बयानों के आधार पर न्यायालय ने पवन खतवासे को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

पुलिस अधिकारियों की सराहनीय भूमिका

इस महत्वपूर्ण निर्णय में विवेचक उप निरीक्षक नरेंद्र अम्करें, नोडल अधिकारी उप निरीक्षक बृजेश शर्मा, की सराहनीय भूमिका रही. उनके प्रयासों से आरोपी को कठोर सजा दिलाई जा सकी.

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