सरकारी भूमि का विक्रय करने पर अदालत ने लिया संज्ञान

 

धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भरत परमार की अदालत ने शासकीय भूमि का विक्रय कर राशि हड़प करने के मामले में संज्ञान लिया है। अदालत ने अनावेदक रांझी गोकलपुर निवासी रोहित कुमार नामदेव पिता नंदकिशोर नामदेव के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये है।

यह परिवाद अधारताल न्यू कंचनपुर निवासी राजेश श्रीवास्तव उर्फ सोनू की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता जीएस ठाकुर व अरुण कुमार भगत व प्रखर श्रीवास ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि अनावेदक रोहित नामदेव ने मौजा भड़पुरा स्थित आठ सौ वर्ग फिट की शासकीय भूमि का सौदा परिवादी से किया और 28 जुलाई 2020 को विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित कर सात लाख बीस हजार रुपये प्राप्त कर लिये। जब परिवादी को जानकारी लगी कि उक्त भूमि शासकीय है तब मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर यह परिवाद दायर किया गया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

Next Post

हेड कान्स्टेबल 50000 की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ाया

Sat Mar 1 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email इंदौर. लोकायुक्त पुलिस ने एमआईजी थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल अरुण शर्मा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. वह एक मामले में केस कमजोर करने के एवज में महिला से पांच […]

You May Like