ओडिशा: हथियार और गोला-बारूद रखने के आरोप में दो को तीन साल की सज़ा

भुवनेश्वर (वार्ता) ओडिशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खोरधा ने गुरुवार को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दो आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें जुर्माने के साथ तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी, बसंत मोहराना और कृष्ण चंद्र श्रीचंदन को हथियार और गोला-बारूद रखने का दोषी पाया गया।

ओडिशा पुलिस की एसटीएफ ने 17 जुलाई, 2021 को आरोपियों के कब्जे से पांच देसी एसबीएमएल गन, एक देसी 9 एमएम पिस्तौल, एक देसी रिवॉल्वर, तीन देसी सिंगल शॉट पिस्तौल, तीन देसी जिंदा गोला-बारूद, चार जिंदा देसी कारतूस और देसी खाली कारतूस जब्त किए हैं।

एसटीएफ ने दो आरोपियों को जानकिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिको गांव के पास से पकड़ा और उनके कब्जे से दस हथियार और आठ गोला-बारूद बरामद किए, जब वे एक ग्राहक के साथ सौदा करने के लिए इंतजार कर रहे थे।

सफल जांच के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25/27 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 120(बी) आईपीसी।

जांच के दौरान जब्त किए गए हथियार और गोला-बारूद को बैलिस्टिक जांच के लिए एसएफएसएल, रसूलगढ़ भेजा गया, और सकारात्मक राय प्राप्त हुई।

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