
डेढ़ लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से जुड़ा प्रकरण
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने प्रदेश में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के उपरांत ग्रेज्युटी का लाभ दिये जाने की मांग के प्रकरण में जवाब-तलब किया है। इस संबंध में राज्य शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये गये है।
दरअसल यह मामला याचिकाकर्ता मप्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की ओर से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेज्युटी के पात्र हैं, परन्तु उन्हें उक्त अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस रवैये के विरोध में कई बार अभ्यावेदन दिये गये। ज्ञापन सौंपे गये, आंदोलन किये गये, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सुध लेने कोई आगे नहीं आ रहा। इससे उनकी हालत खराब है। परिवार का भरण-पोषण मुश्किल है और भविष्य अलग संकट में है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
