
अनुमति बगैर आयोजित नहीं हो सकेंगे राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक आयोजन
जबलपुर। आगामी त्यौहारों के दौरान जबलपुर जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके लिए जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर अब कोई भी राजैनतिक, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं जा सकेंगे। जारी आदेश आगामी 2 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावशील कर दिया गया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश में ये हैं कुछ अहम जानकारियां–
–समस्त आयोजनों की अनुमति आयोजकों को प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त करनी होगी। अनुमति न होने पर आयोजन को अवैधानिक घोषित करते हुए संंबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
–जबलपुर जिले में दोपहिया वाहनों की रैली को और डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
–होटल, लॉज और धर्मशाला में रूकने वालों की संचालकों को आईडी लेनी होगी और संबंधित पुलिस थाने में वहां रूकने वालों की जानकारी भेजनी होगी।
–वहीं कोई मकान मालिक अगर अपने घर में कोई किराएदार रख रहा है तो उसे भी संबंधित की जानकारी पुलिस थाने में देनी होगी।
–सोशल नेटवर्किंग साइट में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइटस पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो संबंधित के खिलाफ भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
