
अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक में निर्णय, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल का विरोध
जबलपुर। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल-2025 के विरोध में 21 फरवरी 2025 को अधिवक्तागण न्यायालयीन कार्य से विस्त रहेंंगे। उक्त निर्णय बुधवार को मप्र उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ व हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में लिया गया है।
अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के प्रस्तावित प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताओं की स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक वकालत घर कुठाराघात करता है, जिसका मुखर विरोध करने का संयुक्त निर्णय लिया गया। जिसमें तीनों अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर विरोध जताने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ की ओर से प्रधान न्यायाधीश को सूचना पत्र भी भेजा गया है। जिसमें उक्त दिवस सुनवाई हेतु प्रकरणें को निरस्त न किये जाने व एकपक्षीय कार्यवाही न किये जाने का निवेदन किया गया है।
