
जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने बका लेकर घूमने के आरोपी राजा चक्रवर्ती को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा व दो सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत को एडीपीओ विशाल सिंह ने बताया कि बरगी पुलिस ने 13 अक्टूबर 2020 को रात्रि गश्त के दौरान आरोपी राजा चक्रवती को बके के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
