बका लेकर घूमने वाले को एक साल की सजा

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने बका लेकर घूमने के आरोपी राजा चक्रवर्ती को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा व दो सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत को एडीपीओ विशाल सिंह ने बताया कि बरगी पुलिस ने 13 अक्टूबर 2020 को रात्रि गश्त के दौरान आरोपी राजा चक्रवती को बके के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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ग्राम पंचायत अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई के निर्देश: हाईकोर्ट

Thu Feb 20 , 2025
लोकायुक्त की कार्रवाई के बावजूद निलंबित न किये जाने का प्रकरण जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने लोकायुक्त की कार्रवाई के बावजूद सरपंच को निलंबित करते हुए वित्तीय अधिकार न छीने जाने के आरोप संबंधी मामले को गंभीरता से लिया। इसी के साथ ग्राम पंचायत अधिनियम की […]

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