दो माह जेल का हवा खाने वाला बीईओ ने मांगा वित्तीय प्रभार

प्रभार के लिए कलेक्टर के यहां दिया आवेदन पत्र, भोपाल स्तर से नही किया गया निलंबित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 फरवरी। वित्तीय घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बैढ़न के द्वारा पिछले वर्ष 2 दिसम्बर को सजा सुनाते हुये बैढ़न के बीईओ आरडी साकेत को जेल भेज दिया गया था। उच्च न्यायालय से करीब 60 दिन में बेल मिली। लेकिन बीईओ निलंबित नही हुआ और वह अब जेल से छुटने के बाद वित्तीय प्रभार मांग रहा है।

गौरतलब है कि बीईओ बैढ़न आरडी साकेत ने अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजमिलान में घोर आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया था। जहां न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बैढ़न के यहां प्रकरण चल रहा था कि न्यायाधीश के द्वारा 7 साल की सजा एवं 55 हजार रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाते हुये 2 दिसम्बर 2024 को बीईओ को जेल भेज दिया गया था। करीब 55 दिनों तक जेल में रहा और उक्त बीईओ को उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत मिल गई। इस दौरान बीईओ को भोपाल स्तर से न तो निलंबित किया गया और न ही आरोप पत्र जारी किया गया। जेल से रिहा होने के बाद बीईओ दफ्तर पहुंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराया और कलेक्टर को पत्र लिखकर आहरण, सह वितरण अधिकार दिलाये जाने की मांग किया है। हालांकि अभी कलेक्टर ने बहुचर्चित बीईओ के पत्र पर कोई विचार नही किया है। लेकिन बीईओ आरडी साकेत का काला कारनामा किसी से छुपा नही है।

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