जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति न दिये जाने के मामले में जवाब-तलब किया है। इस सिलसिले में सेंट्रल बैंक के चेयरमैन व सहायक महाप्रबंधक मुंबई को नोटिस जारी किये हैं। जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।याचिकाकर्ता तुषार व्यास की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता संजय व्यास सेंट्रल बैंक की मुंबई शाखा में कार्यरत थे। उनका निधन दो दिसंबर 2021 को हो गया था। जिसके बाद 15 मार्च 2023 को याचिकाकर्ता ने पुत्र होने के नाते अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन दिया। लेकिन आवेदन दरकिनार कर दिया गया। इसी रवैये से व्यथित होकर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
