उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता संजय व्यास सेंट्रल बैंक की मुंबई शाखा में कार्यरत थे। उनका निधन दो दिसंबर 2021 को हो गया था। जिसके बाद 15 मार्च 2023 को याचिकाकर्ता ने पुत्र होने के नाते अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन दिया। लेकिन आवेदन दरकिनार कर दिया गया। इसी रवैये से व्यथित होकर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
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Thu Feb 13 , 2025
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