कलेक्टर ने जारी किए आदेश , पालन नहीं करने पर होगी मान्यता निरस्त
इंदौर: कलेक्टर ने शहर में सभी स्कूलों की ड्रेस और किताबों के तय दुकानों से खरीदी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है. उक्त आदेश से स्कूल ओर दुकानदारों की मोनोपॉली (एकाधिकार ) खत्म हो जाएगी. आदेश का पालन नहीं करने पर स्कूल की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी कलेक्टर के आदेश अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं.
कलेक्टर आशीष सिंह ने कॉपी, किताबों और यूनिफार्म के संबंध में मोनोपोली समाप्त करने के संबंध में आदेश जारी किए है. इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के मध्यम से प्रतिबंध लगा दिया है. उक्त आदेश से स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को खत्म करना और पालकों को परेशानी से बचाना उद्देश्य है.
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. स्कूलों द्वारा उक्त आदेश को नहीं मानने पर संबंधित स्कूल के प्राचार्य, संचालक के साथ ही स्कूल के प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समस्त सदस्य भी दोषी होंगे.
वेबसाईट पुस्तकों की सूची और ड्रेस के जानकारी देना अनिवार्य
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश विद्यालय, संचालक, प्राचार्य स्कूल की हर कक्षा में अनिवार्य पुस्तकों की सूची, यूनिफार्म की जानकारी विद्यालय के परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व ही अपने स्कूल की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे. स्कूल परिसर में नोटिस बोर्ड पर उक्त आदेश चस्पा करेंगे. स्कूल के विद्यार्थियों के माता-पिता और पालको को किसी विशेष दुकान और विक्रेता संस्था से खरीदी के लिए दबाव या मजबूर नही करेंगे. मान्यता नियमों के अनुसार हर स्कूल को अपनी वेबसाईट पुस्तकों की सूची और ड्रेस के जानकारी देना अनिवार्य है. आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी
