पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को मिला जमानत का लाभ

जबलपुर। धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी से मारपीट करने के आरोप में जेल में निरुद्ध बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को जमानत लाभ मिल गया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेश्वरी मिश्रा ने सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया है।

गौरतलब है कि पूर्व सांसद मुजारे पर आरोप है कि 27 दिसंबर को लालबर्रा तहसील के धान खरीदी केंद्र धपेरा मोहगाँव में उनके द्वारा धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट करते हुए खरीदी कार्य में व्यवधान डाला था। घटना के संबंध में लालबर्रा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गयी थी। पुलिस ने पूर्व सांसद सहित चार अन्य साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पर एफआईआर दर्ज की थी। मारपीट पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था।

बालाघाट पुलिस ने पूर्व सांसद को गिरफ्तार करने के बाद 30 दिसंबर को जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया था। विशेष कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किये थे।

पूर्व सांसद की तरफ से जमानत के लिए दूसरी बार आवेदन पेश किया गया था। जिसमें कहा गया था कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर शासकीय कर्मचारी नहीं है। उन्हें सिर्फ धान खरीदी के लिए अस्थाई रूप से रखा गया था। इसलिए उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध नहीं बनता है। सरकार की तरफ से विरोध करते हुए न्यायालय को बताया गया था कि पूर्व सांसद के खिलाफ कई अपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा उन्हें पूर्व में न्यायालय ने सजा से भी दंडित किया है। विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिये थे। न्यायालय ने बुधवार को जारी आदेश में पूर्व सांसद को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया है।

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