जबलपुर। हाईकोर्ट से आरक्षक को मिली अंतरिम राहत के बावजूद भी उसके खिलाफ अर्जित अवकाश देने को अवमानना बताते हुए याचिका दायर की गई है। जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले में छठवीं बटालियन के कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
दरअसल यह मामला आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि गत वर्ष उसका स्थानांतरण 10 वीं वाहिनी विसबल सागर से 6 वीं वाहिनी विसबल जबलपुर किया गया था। जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निर्देशित किया था कि यदि याचिकाकर्ता स्थानांतरित पद पर ज्वाइनिंग नहीं देता है तो उसके विरुद्ध कोई पीड़ादायक कार्रवाई नहीं की जायेगी। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरित पद पर ज्वाइनिंग का समय देते हुए निर्देशित किया था कि इस अवधि में भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जायेगी। याचिकाकर्ता ने नियत अवधि में अपनी आमद दर्ज करा दी थी, लेकिन बावजूद इसके कमान्डेंट ने आदेश पारित कर उस अवधि में जिस पर न्यायालय ने अंतरिम राहत दी थी, के संबंध में 31 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया, जो याचिकाकर्ता को दंडित करने के समान है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने कमांडेंट को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, संजय कुमार शर्मा, रोहित शर्मा, विनीत टेहनगुरिया ने पैरवी की।