फर्म का चेक अधिकृत व्यक्ति कर सकता है जारी

जबलपुर। जेएमएफसी गौरव गर्ग ने अपने अहम आदेश में कहा है कि फर्म का चेक अधिकृत व्यक्ति जारी कर सकता है। फर्म का चेक जारी करने के लिए आरोपी अधिकृत व्यक्ति था, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। न्यायालय ने इस आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

सोनी एंड संस ने साढे चार लाख का चेक बाउंस होने के कारण वर्धमान सेल्स कॉर्पोरेशन के प्रोप्राइटर रविन्द्र कुमार जैन के खिलाफ परिवाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान अनावदेक की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभय शुक्ला ने तर्क दिया कि वर्धमान सेल्स कॉर्पोरेशन एक फर्म होने के कारण सिर्फ अधिकृत व्यक्ति को चैक जारी करने का अधिकारी है। अनावेदक अधिकृत व्यक्ति था,इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर अनावेदक के खिलाफ धारा 138 का प्रकरण नहीं बनता है। न्यायालय ने तर्क से सहमत होकर अनावेदक को दोषमुक्त कर दिया।

Next Post

जोगियावीर बाबा मंदिर में विराजे शिव एवं शनि देवता के प्रतिमा को किया खण्डित

Wed Jan 1 , 2025
दो नशेड़ियों ने किया तोड़फोड़, पूरी वारदात सीसीटीव्ही में कैद नवभारत न्यूज सिंगरौली 1 जनवरी। कोतवाली क्षेत्र बैढ़न के समीपी गनियारी के टिकुरीटोला के स्थित प्राचीन मंदिर जोगियावीर बाबा में विराजे भगवान शिव जी एवं शनि देवता की प्रतिमा को तोड़फोड़कर खण्डित किये जाने का मामला प्रकाश में आने के […]

You May Like

Play sound