इंदौर: इंदौर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया । इसके लिए 82 खंडपीठों का गठन किया गया था । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार को इंदौर जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया ।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को राजीनामे के लिए रखा गया। इस दौरान कई मामलों का समाधान हुआ, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मामला 17 महीने से अलग रह रहे पति-पत्नी का था, जिन्होंने लोक अदालत में समझाइश के बाद फिर से एक साथ रहने का निर्णय लिया। विनय कुमार (26) और मंजू (22) का विवाह 25 मई को हुआ था और उनका एक 18 महीने का बेटा भी है।
विवाह के कुछ समय बाद, पत्नी सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने लगी, जिसके कारण घर के कामों में परेशानी उत्पन्न होने लगी। इसके परिणामस्वरूप छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच विवाद होने लगे, और महिला के मायके वाले भी उसका समर्थन करने लगे।इस मामले को लोक अदालत में रखा गया, जहां दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई और न्यायाधीश राकेश कुमार जैन ने नवजात बच्चे के भविष्य को देखते हुए दोनों को एक साथ रहने की सलाह दी। इस समझाइश के बाद, दोनों ने अपनी गलतियों का अहसास किया और एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार, लोक अदालत ने मामले को सुलझा लिया।