ग्वालियर, 11 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 15 दिसंबर से आयोजित भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित महोत्सव ‘‘तानसेन समारोह” के आयोजन स्थल के तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार ग्वालियर में ‘तानसेन समारोह’ की तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने समारोह आयोजन स्थल ‘तानसेन समाधि’ के तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया है। यह आदेश 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में कार्यक्रम स्थल एवं उसके आसपास की 100 मीटर की परिधि में अस्त्र-शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।