शिवा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर को नोटिस जारी

शिवपुरी: पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन न करने पर शिवपुरी शहरी क्षेत्र में संचालित शिवा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पोहरी रोड शिवपुरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा उक्त सेंटर का निरीक्षण करने पर पाई गई कमियों के उपरांत दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट मप्र में लागू किया गया है। सोनोग्राफी सेंटरों का संचालन करने वाले संस्थानों का शासन द्वारा पीसीपीएनटीडी एक्ट के अंतर्गत निर्देशित नियमों का पालन करना होता है। इस अधिनियम के तहत शासन स्तर से एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

समिति के सदस्यों द्वारा शिवा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पोहरी रोड शिवपुरी का निरीक्षण किया। जिसमें पाया कि रेट लिस्ट एक सादे कागज पर मुद्रित कर एक कोने में लगा दी गई थीं जबकि रेट लिस्ट पठनीय अक्षरों में तैयार कर लगाई जानी थी। इसके अलावा भ्रूण एवं लिंग परीक्षण न किए जाने की जानकारी रिसेप्शन के पीछे दिखने योग्य ऊंचाई पर लगाई जाए तथा चित्रात्मक प्रदर्शन भी किया जाना था वह नहीं की गई है।इसी प्रकार लेटबाथ में गंदगी पाई गई एवं स्वयं चिकित्सक एवं स्टाफ कोई ड्रेस कोड में नहीं था। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

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