रिश्वत लेने वाले एक तत्कालीन कर्मचारी को चार वर्ष का कारावास

इंदौर, 23 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सात वर्ष पहले रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर आज बुनकर सेवा केंद्र, इंदौर के तत्कालीन सहायक राजीव कुमार सिन्हा को चार वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया।
सीबीआई की ओर से मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार मई 2017 में एक शिकायत के आधार पर राजीव कुमार सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि उसके काम के एवज में राजीव कुमार सिन्हा दस हजार रुपए की मांग कर रहे हैं। बाद में वे तीन हजार रुपए लेने को राजी हुए और उन्हें यह राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ जांच पूर्ण कर जून 2017 में आरोपपत्र विशेष अदालत में पेश किया था। अदालत ने मामले की सुनवायी के दौरान आरोपी को दोषी पाया।

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