जबलपुर: छिंदवाड़ा के दंपत्ति ने गोल्ड लोन लेकर लाखों की धोखाधड़ी की। जांच के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर (ईओडब्ल्यू) ने पति-पत्नी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक नीतू साहू पति स्व. राजेश साहू निवासी छिंदवाड़ा ने संजय गुहा, प्रीति गुहा को प्लाट एवं ज्वेलरी खरीदने के लिए बैंक आरटीजीएस, नगद एवं चेक के माध्यम से राशि अस्थाई ऋण के लिए दी थी। इसके लिय 2018 को छिन्दवाड़ा में इकरारनामा तैयार कर 3,00,00 रुपये का चैक, एस.बी.आई. बैंक नेवरी हिल्स, भोपाल का एवं नगद राशि 19,500/-रूपए दिए थे। उक्त राशि की वापसी के लियें संजय गुहा ने बैंक अफ इण्डिया, शाखा-छिन्दवाड़ा के 3 चैक राजेश साहू को दिये गयें थे।
कुल 3,00,000 रुपए प्रदाय किये गये थे। राजेश साहू ने 3,45,000 रूपए के गोल्ड ज्वेलरी खरीद कर संजय गुहा को दिए थे। उक्त राशि की वापसी के लियें प्रीति गुहा ने बैंक अफ इण्डिया, शाखा- छिन्दवाड़ा का चैक राजेश साहू को दिया गया था। इकरार नामा तैयार कर राजेश साहू ने 5,28,000 रूपए का घरेलू सामान एवं जेवर कीमती का दिया। कुल राशि-11,01,000 रूपये विभिन्न चेकों प एवं नगद रूप में राजेश साहू से लिए गये थे एवं उक्त राशि लौटाने के लिए विभिन्न चेक संजय गुहा एवं प्रीति गुहा द्वारा राजेश साहू को चैक में हस्ताक्षर कर दिए गये थे।
सम्पूर्ण जांच में पाया गया कि उक्त प्राप्त मुल चेक, चेक रंगीन छायाप्रति होकर चेक में संजय गुहा के द्वारा धोखाधड़ी करनें की नियत से हस्ताक्षर कर दिया गया। यह जानतें हुये कि उक्त चैक असल न होकर रंगीन छायाप्रति है। जिसमें प्रथम दृष्टया संजय गुहा के द्वारा राजेश साहू के साथ धोखाधड़ी कर उसे मूल चैक न देकर चेक की रंगीन छायाप्रति हस्ताक्षरित कर प्रदाय करना प्रमाणित पाया गया है। ईओडब्ल्यू ने संजय गुहा पिता स्व. रामचन्द्र गुहा, निवासी- सुभाष कालोनी नागपुर रोड, छिन्दवाड़ा, श्रीमती प्रीति गुहा पति संजय गुहा, निवासी सुभाष कालोनी, नागपुर रोड, तहसील जिला छिन्दवाड़ा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया।