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देवास।( सुनिल योगी) कार्यालय कलेक्टर खाद्य विभाग देवास द्वारा हाल ही में जिले में संचालित सभी गैस एजेंसियों के संचालक सहित स्थानीय निकायो को पत्र लिखकर सूचित किया है। कि मैरिज गार्डनो में एवं शादी विवाह तथा अन्य कार्यक्रमो में भोजन एवं अन्य सामग्री बनाते समय कैटर्स के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। जबकि व्यावसायिक उपयोग हेतु 19 क जी क्षमता के गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाना ही उचित है ।घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनों में उपयोग करने से द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई संभव है। इस संबंध में जिले के एजेंसी संचालकों ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि शादी विवाह समारोह एवं होटल आदि स्थानों पर व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग किया जाए ।हाट पिपलिया गैस एजेंसी संचालक संजय जोशी ने आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि शासन हमारी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कदम उठाता है। क्षेत्र के सभी संचालक इस बात का ध्यान दें कि उनके यहां व्यावसायिक सिलेंडरों की खपत कितनी है। शादी विवाह समारोह में या अन्य होटल व्यवसायों को सिलेंडर देते समय व्यावसायिक सिलेंडर उपयोग करने के लिए समझाइश दे। बागली सूरज गैस एजेंसी संचालक अमित व्यास ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि व्यावसायिक सिलेंडर बने ही इसलिए जाते हैं कि वह सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग किया जा सके। पुंजापुरा गैस एजेंसी संचालक ओम सांखला भी इस बात के समर्थन में कहते हैं। कि वह हमेशा व्यवसायिक उपयोग के लिए व्यावसायिक सिलेंडर के ही उपयोग के लिए कहते हैं। और स्वयं भी कई बार सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी करने जाते हैं।