जबलपुर: शहर की सडक़ों पर घूम रहे बिना फिटनेस और पुराने हो चुके खटारा ऑटो रिक्शा अब सडक़ों पर दिखाई देना बंद होंगे। जिसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा इन यात्री ऑटो चालकों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें 15 वर्षों से पुराने पड़े बिना फिटनेस के दौड़ रहे यात्री ऑटो के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। जो कि अब सडक़ों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया कि म.प्र. शासन एवं अन्य में नियम विरूद्ध संचालित ऑटो रिक्शाओं को परमिट एवं फिटनेस की वैधता नहीं होने पर सार्वजनिक स्थान में उपयोग से जनता के लिये खतरा पैदा होगा एवं भाड़े एवं पारिश्रमिक में उपयोग किये जाने के लिये विधि मान्य परमिट के बिना उपयोग में लाया जा रहा है उनके विरूद्ध केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 53 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव 294 यात्री ऑटो रिक्शा के पंजीयन निलंबित कर दिए है।
पूर्व में भी दिया था नोटिस
जानकारी के अनुसार 15 वर्ष पुराने यात्री ऑटो चालकों को पहले भी नोटिस जारी कर उनके फिटनेस और पंजीयन के लिए समय दिया गया था। परंतु उसमें से कुछ ही यात्री ऑटो चालकों ने फिटनेस और पंजीयन दोबारा कराया। इसके बाद जिन यात्री ऑटो चालकों ने फिटनेस चेक और पंजीयन नहीं कराया है,उन सभी वाहन स्वामियों को मोटर यान अधिनियम की धारा 53 के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 55 (3) के अंतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिये हैं।
दी जानकारी, होगी कार्यवाही
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीयन निरस्त किए गए यात्री ऑटो वाहनों की सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जबलपुर एवं विशेष जांच दल जबलपुर को दे दी गई है। ये सभी ऑटो रिक्शा पंजीयन निरस्त के बाद भी अगर संचालित किये जाते हैं तो इनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
इनका कहना है
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा 15 वर्षों से पुराने बिना फिटनेस के चल रहे ऑटो चालकों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। इसके पूर्व भी लगभग 2890 ऑटो चालकों के पंजीयन निरस्त किए थे। हाल ही में 294 ऑटो चालकों के पंजे निरस्त कर दिए गए हैं, अगर यह सडक़ों पर दोबारा दिखेंगे तो उनके ऊपर कारवाई की जाएगी।
जितेंद्र रघुवंशी,आरटीओ