नोटिस देवे के बावजूद नहीं हटाया
इंदौर: शहर के रीगल चौराहे पर स्थित प्रसिद्ध पाकीजा शो रूम के अवैध निर्माण नगर निगम आज कारवाई करेगा. नगर निगम ने दो बार पाकीजा संचालकों को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने 21 अक्टूबर तक मोहलत दी थी , लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाया गया. आज सुबह नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कारवाई संभावित है.नगर निगम के झोन 11 के वार्ड 55 में एमजी रोड पर स्थित प्लॉट क्रमांक 564 पर स्थित सिटी प्लाजा और सिद्धार्थ प्लाजा में पार्किंग और गोडाउन की जगह पर वर्षो से पाकीजा शो रूम संचालित किया जा रहा है. यह व्यवसायिक गतिविधि में आता है, जो निगम द्वारा दी गई अनुमति के विरुद्ध है.
पाकीजा शो रूम संचालक मंजूर हुसैन गौरी, शहेदा बी पति मकसूद हुसैन, इकबाल हुसैन, महबूब गोरी के नाम से सितंबर में नगर निगम ने नोटिस दिया था. नोटिस के खिलाफ पाकीजा शो रूम संचालक हाईकोर्ट गए और आयुक्त और भवन अधिकारी की पार्टी बनाया गया. हाईकोर्ट में निगम ने समय मांगा. इसके पश्चात उक्त दोनों भवनों की जानकारी के आधार पर निगम ने फिर से नोटिस दिया और अंतिम चेतावनी भी दी. 21 अक्टूबर तक उक्त भवन के अवैध हिस्से को खाली करने और उसमें पार्किंग की व्यवस्था करने का निगम कहा था. बावजूद इसके पाकीजा शो रूम संचालकों ने भवन में गोडाउन की जगह खाली नहीं की. भवन की चौथी मंजिल पर नियम विपरीत 210 और 288 वर्ग मीटर जगह पर पक्का निर्माण कर लिया.
फायर एनओसी भी नहीं ली
पाकीजा शो रूम संचालक नगर निगम में उक्त भवनों के 36 संपत्ति कर खाते है, लेकिन जगह की नपती करने पर संपत्ति कर भी बिल्ट अप एरिया का ही भरना पाया गया. मौके पर नपती में जगह ज्यादा मिली है. साथ ही फायर विभाग के एनओसी भी नहीं ली गई है. बिल्डिंग में बेसमेंट और ओपन टू स्काय को भी कवर करना पाया गया है. 21 अक्टूबर को नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद निगम विधि अनुसार आज अवैध निर्माण के खिलाफ कारवाई करेगा